नयागाव मुकेश प्रजापत नगर परिषद नयागांव क्षेत्र में खुले में तथा बिना अनुमति पत्र(लाइसेंस) अथवा लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछ्ली के विक्रय करते पाए जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254 तथा 255 एवम मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवम 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में कार्यवाही की गई और समझाईस दी गयी कि कोई भी बिना लाइसेंस के मांस ,मछली विक्रय नही करेगा वही धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए गए जो भी नियमो का उल्लंघन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी