रिपोर्टर (महेंद्र सिंह राठौड़)✍️✍️ सिंगोली:-ट्रक एसोसिएशन सिंगोली द्वारा सोमवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील कार्यालय पर जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया गया जिसमें विगत दिनों भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें किसी भी वाहन चालक(ड्राइवर) द्वारा एक्सीडेंट होने पर वाहन चालक ड्राइवर को 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना होगा इस कानून के विरोध में आज ट्रक एसोसिएशन के नेतृत्व में सिंगोली क्षेत्र के सभी वाहन चालक ड्राइवर लोगों द्वारा ज्ञापन भारत सरकार को दिया गया जिसमें यह मांग की गई कि इस कानून को वापस ले वाहन चालक जिसकी वेतनमान बहुत कम रहता है और दस पंद्रह दिन तक वह अपने परिवार से नहीं मिल पाता है लगातार अपने सेवाएं देकर सब्जी अनाज औद्योगिक क्षेत्र में सामान की आवाजाहि करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है अगर ऐसा कानून आता है तो उसे जो दस हजार की नौकरी करने वाला वाहन चालक 7 लाख का जुर्माना कैसे दे सकता है इन्हीं सब विषयों को लेकर आ जाएगी आपको सोपा गया इस अवसर पर ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में ड्राइवर लोग उपस्थित थे