उज्जैन कमिश्नर के द्वारा जावद रेंजर को बिना विभागीय अनुसंशा के द्वेषता पूर्ण भावना से निलंबित करने पर विभाग प्रमुख पीसीसीएफ और शासन को लिखा चेतावनी भरा पत्र* ज्ञात रहे कि विगत दिनों उज्जैन वन व्रत के नीमच वन मण्डल अंतर्गत जावद रेंज की वनभूमि को कलेक्टर नीमच द्वारा आदेश प्रकरण क्रमांक 0235/अ - 20(3)/2023-24 दिनांक 26/12/ 2023 के द्वारा तहसीलदार जावद और अनुविभागीय अधिकारी जावद के गलत प्रतिवेदन के आधार पर ओद्योगिक विभाग को आवंटित कर दी गई थी।जिस पर वन विभाग ने आपत्ति दर्ज करते हुए नवीन संशोधित आदेश जारी करने के लिए उक्त वन भूमि पर कार्य करने से मना किया जाकर लगातार कलेक्टर नीमच और शासन से पत्राचार के माध्यम से सूचना कर के वनभूमि पर राजस्व विभाग के अवैध निर्माण कार्य पर अंकुश लगाकर रखा गया था।इसी दरमियान दिनांक 30/05/2024 को कलेक्टर नीमच और डीएफओ नीमच के निर्देशानुसार दोनों विभाग के अधिकारियों के द्वारा विवादित भूमि के संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही की जा रही थी।जिसके दौरान ओद्योगिक विभाग की एजेंसी सनलाइट एल्कोलाइट कंपनी के ठेकेदार द्वारा बिना वनभूमि के निराकरण होने के पूर्व ही आरक्षित वन भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार जावद रेंजर विपुल करोरिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही करके निर्माण करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के विरुद्ध वन अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया।जो एसडीएम जावद को नागवार होने के चलते पहले तो रतनगढ थाने की पुलिस चौकी डिकैन पहुंचकर रेंजर श्री करोरिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस पर दवाब बनाया गया।जब पुलिस ने एसडीएम जावद की बात नहीं मानी।तो एसडीएम ने कलेक्टर नीमच के साथ मिलकर उज्जैन कमिश्नर को गलत जानकारी और मिथ्या प्रतिवेदन के माध्यम से जावद रेंजर विपुल करोरिया को कमिश्नर उज्जैन के हाथो आदेश क्रमांक/3002/एफ 01-/विकास-दो/2024 दिनांक 60/06/ 2024 को निलंबित करा दिया गया।चूकिं कमिश्नर उज्जैन संबंधित रेंजर के नियंत्रण कर्ता और अनुशासनिक अधिकारी नहीं होने और बिना वनविभाग के अनुशासनिक अधिकारी की अनुशंसा और अभिमत के बगैर रेंजर को निलंबित करने में सक्षम अधिकारी नहीं होने के कारण और रेंजर जावद द्वारा शासन हित में कार्यवाही किए जाने के उपरांत इस प्रकार के आदेश कमिश्नर द्वारा जारी करने के कारण मध्यप्रदेश के सभी वर्दीधारी वन अमला और रेंजर एक होकर कमिश्नर की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं।और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।जिसके चलते मध्यप्रदेश रेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशुपाल अहिरवार ने एसडीओ नीमच से लेकर नीमच डीएफओ, सीसीएफ उज्जैन और पीसीसीएफ हॉफ भोपाल से उक्त निलंबन आदेश को अमान्य करने और दोषी राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर बात की जाकर चेतावनी भरा लिखित प्रतिवेदन एसोसिएशन की तरफ से विभाग प्रमुख और शासन को भेजा गया है। जिस पर शीघ्र कार्यवाही नहीं होने पर रेंजर्स में असंतोष मे वृद्धि होने की बात कहकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है।