देश मे नवीन अपराधिक अधिनियम आज से लागू हो गया है।इसी के तहत रतनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के डिकैन चौकी व जाट चौकी क्षेत्र के सभी शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारीयो,शांति समिति के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, पत्रकारों, गणमान्य नागरिको आदी की उपस्थिति मे दिनांक 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड विधान दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने की जानकारी आम जन को देकर सभी लोगों को जागरूक किए जाने के लिए पुलिस थाना रतनगढ़ द्वारा सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे से श्री विरेंद्र कुमार सकलेचा सामुदायिक भवन जाट रोड रतनगढ़ पर जागरूकता सम्मेलन का वृहद आयोजन किया गया।इस अवसर पर सर्व प्रथम मंचासीन अतिथियो नायब तहसीलदार शत्रुघ्न चतुर्वेदी, रतनगढ थाना प्रभारी बीएस गोरे, डिकैन चौकी प्रभारी विपीन मसीह,सब इंसपेक्टर भगवत सिंह, ए.एस. आई अर्पिता बोहरा, चिकीत्सक फिरोज कत्थाट,युवा अधिवक्ता सुनिल व्यास आदी के द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दिप प्रज्वलित कर जागरुकता सम्मेलन का शुभारंभ किया।इसके पश्चात थाना प्रभारी बीएस गोरे के द्वारा अपने सम्बोधन के दौरान आईपीसी की विभिन्न धाराओं को अब से एनबीएस मे परिवर्तित धाराओं जिसमें नवीन भारतीय न्याय सहिंता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि सभी नवीन कानूनो की जानकारी आम जन को विस्तारपूर्वक बताई।एवं इसके आमजन को मिलने वाले फायदे की भी जानकारी भी दी।इस दौरान रतनगढ टप्पा कार्यालय पर पदस्थ नायब तहसीलदार शत्रुघ्न चतुर्वेदी एवं युवा अधिवक्ता सुनिल व्यास के द्वारा भी नवीन कानुनो के बारे मे संक्षेप मे सभी को जानकारी प्रदान की।जागरुकता सम्मेलन का संचालन थाना प्रभारी बी. एस.गोरे एवं अंत मे आभार सब इंसपेक्टर भगवत सिंह ने व्यक्त किया।