म0प्र0 शासन द्वारा गोवंश तस्करी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में श्री अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा जिला मंदसौर में निवासरत गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों को सूचीबद्ध कर उनके अपराधिक मामलों को अद्यतन कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता से जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यवाही का जिला स्तरीय पर्यवेक्षण श्री गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा किया जा रहा है। गोवंश तस्करों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु श्री नरेन्द्र सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ के मार्गदर्शन में उनि नितिन कुमावत इंचार्ज थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा आदतन गोवंश तस्कर रहीम पिता शब्बीर डंडु उम्र 42 वर्ष निवासी नई आबादी बोतलगंज के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत कार्यवाही कर प्रतिवेदन जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर के माध्यम से श्री दिलीप यादव जिला दण्डाधिकारी मंदसौर को प्रेषित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत निरोधात्मक आदेश पारित किया गया है। उक्त निरोधात्मक आदेश के पालन में जिला जेल मंदसौर में निरूद्ध आरोपी रहीम पिता शब्बीर डंडु को जिला जेल मंदसौर से केन्द्रीय जेल इंदौर दाखिल किया गया है। श्री नरेन्द्र सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ के मार्गदर्शन में सूचीबद्ध गोवंश तस्करी में संलिप्त अपराधियों के अपराधिक रिकार्ड को अद्यतन किया जा रहा है। रहीम पिता शब्बीर डंडु पर कुल 24 अपराध पंजीबद्ध है जिसमें से 14 अपराध गोवंश तस्करी से संबंधित है, जिसमें मंदसौर एवं म0प्र0 के जिला नीमच, बडवानी, बुरहानपुर एवं राजस्थान के जिला चित्तौडगढ, टोंक, झालावाड एवं उ0प्र0 के हापुड जिले में गोवंश तस्करी के अपराध है। सराहनीय भूमिका - उनि नितिन कुमावत, उनि (एम) चन्द्रशेखर बैरागी पु0अ0 कार्या. मंदसौर, सउनि मोहनलाल वर्मा, सउनि शिवकुमार यादव, आर0 पवन पाटीदार, थाना पिपलियामंडी जिला मंदसौर