जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद व्दारा ग्राम पंचायत भमेसर के सचिव मुकेश पाराशर को संबल योजनान्तर्गत अंत्येष्टी सहायता राशि, स्वयं आहरण कर हितग्राही को भुगतान नहीं करने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम-1999 के भाग-दो अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मनासा नियत रहेगा। उल्लेखनीय है,कि पंचायत सचिव मुकेश पाराशर ने ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण संबंधी कोई तैयारी नहीं की। ग्राम पंचायत में अंकुर उपवन में वृक्षारोपण हेतु तार फेंसिंग एवं पौधों की व्यवस्था भी नहीं की। इस प्रकार श्री पाराशर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गई। भ्रमण के दौरान ग्राम ब्रह्मपुरा के निवासी प्रहलाद बंजारा द्वारा सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज की गई। जिसके निराकरण हेतु शिकायतकतों प्रहलाद बंजारा से संपर्क किया तो पाया गया, कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सत्य है। शिकायतकतों के पिता लक्ष्मण बंजारा की मृत्यु हेतु संबल योजनान्तर्गत अंत्येष्टी सहायता राशि श्री पाराशर सचिव द्वारा आहरण कर ली गई है, जो कि हितग्राही प्रहलाद बंजारा को भुगतान नहीं की गई है। इस प्रकार सचिव व्दारा वित्तीय अनियमितता की गई है। ग्राम पंचायत भमेसर में स्वीकृत वर्ष 2016-17 में लीकृत आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य अपूर्ण है। उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। इस प्रकार सचिव श्री पाराशर द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही करने से उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा जनपद सीईओ व्दारा की गई है।