बेदाग बरी हुई एचपी गैस के ओनर वापस लौटे जप्त तक किए सिलेंडर गलतफहमी के शिकार हुए एचपी गैस एजेंसी ओनर जिन को महाराष्ट्र सरकार व पुलिस द्वारा गैस सिलेंडर को अवैध बताकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जिसमें मुंबई राशनिंग विभाग ने नीलामी के आदेश तक दे दिए थे।जिसक एजेंसी द्वारा कोर्ट में कैसे चला और कोर्ट द्वारा सिलेंडरों के ऊपर लगे कैस को खारिज कर दिया वह सिलेंडरों को सही पाया गया एजेंसी ओनर के ऊपर लगे कैस को खारिज कर मुंबई पुलिस द्वारा महाराष्ट्र में वैद्य काम करने का परमिशन भी दिया गया। यह लड़ाई लगभग 10 से 11 महीने में जीती और पुलिस द्वारा एजेंसी को जप्त किए गए सिलेंडर सही सलामत सुरक्षित वापस लौट आए।कोर्ट द्वारा आदेश किया गया कि कमर्शियल सिलेंडर किसी भी स्टेट में जाकर सेल कर सकते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी दिया गया। सभी जानकारी पुरोहित गैस एजेंसी के ओनर कन्हैयालाल पुरोहित द्वारा बताई गई।। बधाई हो ब्यूरो रिपोर्ट दशरथ माली चचौर