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ऋणी कृषक सदस्यों के लिए एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी

सहकारिता विभाग द्वारा जिले के ऋणी कृषक सदस्यों के लिए एकमुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाई गई है। दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक के.के.मीणा ने बताया कि सहकारिता विभाग राजस्थान एवं शीर्ष बैंक के निर्देशानुसार जिले की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियां) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि-अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऋणी सदस्य जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार एवं दिनांक 31 मार्च, 2021 को एनपीए (संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी) में वर्गीकृत हो चुकी है, वे ऋणी सदस्य ऋण चुकाये जाने की राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकते है। उन ऋणी सदस्यों को ऋण राशि चुकाये जाने की दिनांक तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो भी कम हो) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। उन्होंने बढ़ाई गई अवधि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि-अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2020 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रताधारी ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क कर अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए लागू योजना अंतर्गत कृषक सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि 25 प्रतिशत जमा करवाया जाकर योजना के तहत राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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