राज्य सरकार की ऋण माफी योजना 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिन किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ हैं, वे संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर आधार का सत्यापन करवाकर ऋण माफी का लाभ ले सकेंगे। दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक के.के.मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की ऋण माफी योजना 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिन किसानों का 30 नवम्बर, 2018 को फसली ऋण बकाया रहा हैं, वे कृषक ऋण माफी के लिए पात्र है। ऐसे लगभग 898 किसान जिन्होंने अभी तक अपना ऋण माफ करवाने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन (आधार अधिप्रमाणन) नहीं करवाया गया हैं जिससे उनका ऋण माफ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ऋण माफी योजना पोर्टल 31 मार्च, 2023 को बन्द हो जाने की दशा में जिन किसानों का ऋण माफी नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसे ऋण माफी के पात्र किसान जिन्होंने अभी तक बकाया ऋण माफ करवाने के लिए आधार नहीं करवाया है, वे तत्काल अपना ऋण माफ करवाने के लिए आधार का सत्यापन करवाने के लिए संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क करें।