अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं सम्प्रेषण कौशल विकास योजना के तहत अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी व फारसी इत्यादि भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध व पारसी) के लिए ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ललित कुमार मेवाड़ा ने बताया कि योजना में प्रशिक्षण के लिए लाभार्थी का 12 वीं कक्षा उतीर्ण व आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना जरूरी है। योजना का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय होगा। अभ्यर्थियों की मेरिट का निर्धारण न्यूनतम योग्यता कक्षा-12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के स्नातक तथा स्नातकोत्तर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होने पर 2 बोनस अंकों का लाभ प्रति कक्षा वरीयता निर्धारण में देय होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 1500 रू. स्टाईपेंड राशि देय होगी। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट https://myrkcl.com/minority एवं https://minority.rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।