कृषि विभाग द्वारा सांचौर एवं चितलवाना क्षेत्र में लाईसेंसधारी आदान विक्रेताओं द्वारा अनियमितता बरतने पर 6 फर्मों के उर्वरक/कीटनाशक/बीज अनुज्ञापन एवं प्राधिकार पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित किये गये। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.बी.सिंह ने बताया कि सांचौर एवं चितलवाना क्षेत्र में किसानों को उत्पादों बेचान कर बिल नहीं दिये जाने, अनाधिकृत कम्पनियों का उत्पादों का बेचान करने तथा पोस मशीन द्वारा उर्वरकों का बेचान नहीं किये जाने के संबध्ां में शिकायत पर संबंधित फर्मो को कृषि विभाग द्वारा नोटिस जारी कर प्रत्युत्तर मांगा गया किन्तु इन फर्मों द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्राप्त शिकायत की जांच सहायक निदेशक कृषि(विस्तार) भीनमाल द्वारा की गई जिसमें पाया गया कि फर्मो द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं बीज निंयत्रण आदेश 1983 का उल्लघंन कर कारोबार किया जा रहा है। उन्हांने बताया कि जांच में अनियमितता पाये जाने पर मैसर्स सायना सीड्स एंड फर्टीलाईजर, सांचौर, मैसर्स राजस्थान एग्रो सेन्टर, सांचौर, मैसर्स गुजरात एग्रो एजेन्सी, सांचौर, मैसर्स जम-जम ट्रेडिंग कंपनी,सांचौर, मैसर्स धनलक्ष्मी कृषि केन्द्र, सांचौर व श्री राम खाद बीज भंडार, सिवाडा के उर्वरक/कीटनाशक/बीज अनुज्ञापन/प्राधिकार पत्रों को 30 मार्च, 2023 से 15 दिवस तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा इन फर्मो से 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया है तथा निर्देश दिये गये है कि कोई भी फर्म निलम्बन अवधि में किसी भी प्रकार के उर्वरक/कीटनाशक/बीज का कारोबार नहीं करेंगे अन्यथा विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।