logo

mpeb के कनिष्ठ यंत्री को हुई सजा किसानों से विद्युत कनेक्शन के नाम पर हड़पी राशि, कोर्ट ने सुनाया 10 साल का कारावास

(रिपोर्ट- दशरथ माली) नीमच। किसानों से विद्युत कनेक्शन के नाम पर लाखों रुपए की राशि और हड़पने व डीपी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने क्रमशः 10 और 4 साल की सजा सुनाई है दोनों प्रकरणों में फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनल चौरसिया ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी इमरान खान ने बताया कि मामला 2015 का है विद्युत ग्रामीण विद्युत सरकारी समिति मनासा से अस्थाई सिंचाई कनेक्शन दिलाने के नाम तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री विनोद चोपड़ा ने किसानों की राशि हड़प ली थी इसकी शिकायत होने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी कनिष्ठ यंत्री धारा 409 के तहत 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है,,,,, इसी तरह मनासा तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनरी में आरोपी तत्कालीन कृषि यंत्री विनोद चोपड़ा ने ₹129000 ग्रामीणों से हड़प लिए थे धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 में रख राणा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था जिस पर न्यायालय ने सुनवाई पर आरोप प्रमाणित होने पर कनिष्ठ यंत्री विनोद चोपड़ा को 10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।

Top