नीमच। आज कलेक्टर कार्यालय मंगलवार को जनसुनवाई में ग्राम गुर्जर खेड़ी ग्राम पंचायत खुर्द तहसील जावद के ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर के नाम एक आवेदन दिया गया। जगदीश चंद्र भील पिता भेरुलाल भील द्वारा ज्ञापन सौप बताया कि मैं गुर्जर खेड़ी ग्राम पंचायत खोर का निवासी हूं और जन्म से ही यही निवास कर रहा हूं और अपना कच्चा आवास बनाकर रह रहा हूं किंतु विगत दिनों तहसीलदार जावद पटवारी ग्राम पंचायत खोर गुर्जर खेड़ी विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद राठौर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेसीबी से मेरे आवास को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया जिसकी मुझे पूर्व में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही कोई नोटिस भेजा गया इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी ध्यान नहीं रखा गया जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2019 में एक निर्णय दिया गया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में एक बेहद अहम फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जा धारी उस जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है इतना ही नहीं सिर्फ अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह कानून की सहायता भी ले सकता है जिसके बाद भी जावद तहसीलदार व पटवारी ने बलपूर्वक मेरी जमीन से कब्जा हटा दिया। उक्त आवेदन देकर यह मांग करता हूं कि इस कार्यवाही को निरस्त करवाया जाकर पुनः मेरा आवास बनवाने में सहयोग करें।