जालोर (4 अप्रैल 2023) नीलगाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानों के खेतों पर कांटेदार/चेनलिंक तारबंदी के लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि योजना के तहत तारबंदी के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48000 रू. एवं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40000 रू. अनुदान देय होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समूह कृषकों (10 या 10 अधिक कृषक, 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए) के लिए लागत का 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान रखा गया हैं। योजना के तहत सभी श्रेणियों के वे कृषक आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर जमीन हो। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी, जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। कृषक को अनुदान के लिए जनआधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी किया जाना अनिवार्य है। उन्हांने बताया कि विभागीय मापदण्ड अनुसार तारबंदी का निर्माण किये जाने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इसके सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुदान राशि किसान के जनाधार से जुडे बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। किसान विस्तृत जानकारी के लिये निकटतम किसान सेवा केन्द्र पर कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते है या निःशुल्क किसान कॉल सेन्टर के नम्बर 18001801551 पर कॉल कर सकते हैं।