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लापरवाह बस ड्राईवर को 2 वर्ष का कारावास।

जावद। श्रीमान मनीष छापरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील जावद, द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक बस को चलाते हुवे सामने से मोटरसायकल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने वाले आरोपी बस ड्राईवर गंगाराम पिता सोहनलाल धाकड़, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम अथवाकला, थाना सिंगोली, जिला नीमच को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत न्यायालय 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 18.09.2015 दोपहर के 1 बजे मोरवन रोड़ स्थित बाछड़ा डेरो के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी मनोहरसिंह व उसका भाई महेन्द्र सिंह अपनी-अपनी मोटरसाईकल से बैंक के कार्य से नीमच जा रहे थें तभी मोरवन रोड़ स्थित बाछड़ा डेरों के पास मूंदड़ा बस के ड्राईवर गंगाराम धाकड ने बस को तेजगति से लापरवाही पूर्वक चलाते हुए महेन्द्रसिंह की मोटरसाईकल को सामने से टक्कर मार दी, जिस कारण महेन्द्रसिंह नीचे गीर गया व उसे चोटे आई। आरोपी बस को भगाकर वहां से चला गया। महेन्द्रसिंह का भाई मनोहरसिंह उसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय, नीमच ले गया, जहां पर ईलाज के दौरान महेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 359/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बस ड्राईवर को गिरफ्तार कर व बस को जप्तकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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