रिपोर्ट - मनोज जटिया। नीमच। बुधवार को दोपहर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 11/8/2023 के परिपालन में b.ed डिग्री धारियो के नियुक्ति आदेश तत्काल रोकने को लेकर मध्यप्रदेश डी.एड संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को सोपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के डी.एड धारी उत्तीण अभ्यार्थी है। जिनमे याचिका क्रमांक 207043/2021 देवेश शर्मा विरुद्ध भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने भी.एड पात्रता धारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की प्रथम काउंसलिंग माननीय जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका क्रमांक 595/2023 विपिन कुमार त्रिवेदी के विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश एवं याचिका क्रमांक 13768/2022 केसरी नंदन साहू के विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन थी। जिसमें प्रथम काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक के लिए जारी विज्ञापन एवं नियुक्ति आदेशों में उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया इस याचिका के अधीन रहने का उल्लेख किया गया है। तथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की काउंसलिंग को इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ में याचिका क्रमांक 13146/2023 अंतिम शर्मा के विरुद्धध स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट की अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया था। जिसके प्रभाव से b.ed पात्रता धारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अयोग्य हो गए हैं। चुकी वर्तमान में दिनांक 10/ 8/2023 को काउंसलिंग के प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद काउंसलिंग में b.ed पात्रता शायरियों के नियुक्ति आदेश जारी करना असंवैधानिक हैं। साथ ही मध्य प्रदेश b.ed संघ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात d.ed धारियो के हितों को ध्यान मैं रखते हुए काउंसलिंग में तत्काल बी.एड धारियों के प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाए। अन्यथा हम d.ed धारियों को न्यायालय अवमानना के परीपालन में न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।