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कलेक्टर ने किया , तीन आरोपियों को जिला बदर

नीमच 9 नवंबर 2023,कलेक्‍टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत तीन आरोपियों को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी प्रकाश पिता बालु बंजारा निवासी ग्राम तलाउ थाना कुकडेश्वर, आरोपी आवेश पिता सलीम ऊर्फ चुम्माखान निवासी माधवगंज मोहल्ला नीमच सिटी थाना नीमच सिटी एवं आरोपी शोभाराम पिता भंवरलाल निवासी बरखेडा थाना कुकडेश्वर को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त तीनो आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।

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