Neemuchhulchal प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 23.12.2023 क्रूरतापूर्वक 16 बैलों को भरकर ले जाते पकड़ी आयशर ट्रक आरजे-52-जीबी-1261 को जप्त कर बै-जुबान गोवंश को मुक्त करने में पुलिस चैकी नयागाॅव थाना जावद को मिली सफलता मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में गुण्डों एवं माफियां, चिटफण्ड, भू-माफिया, रेत-माफिया, ड्रग-माफिया, सूद-माफिया एवं गौवंश परिवहन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित है। उक्त तारतम्य मे ंजिला नीमच में भी उक्त अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला नीमच श्री अमित तोलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच श्री एन.एस. सिसौदिया के दिशा-निर्देशन में, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जावद श्री निलेश्वरी डाबर एवं थाना प्रभारी जावद श्री दीपक मण्डलोई के कुशल नेतृत्व में सउनि रामपालसिंह राठौर प्रभारी नयागाॅव एवं नयागांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.12.2023 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आयशर ट्रक आरजे-52-जीबी-1261 का ड्रायवर विनोद पिता किशोरीलाल सैनी जाति माली उम्र 25 वर्ष नि. ग्राम गणेश्वर, नई कोठी की ढाणी थाना नीमच का थाना जिला शिखर राजस्थान व रामेश्वर पिता पंडरीनाथ साबडे मराठा उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम मालखेडा थाना भोकरदन जिला जालना महाराष्ट्र का अपने वाहन मंे अवैध रूप से गोवंश को काफी निर्दयतापूर्वक व क्रूरता पूर्वक भरकर ग्राम सिलोर धुलिया महाराष्ट्र लेकर नीमच-निम्बाहेडा हाईवे फोरलेन होकर जाने वाला है कुछ समय के बाद मुखबिर सूचना अनुसार उक्त वाहन राजस्थान तरफ से आने पर आयशर ट्रक आरजे-52-जीबी-1261 को चैक किया गया तो उसके अंदर गोवंश 16 बैलों को क्रूरतापूर्वक भर रखा था जिनके खाने पीने की कोई व्यस्था नहीं थी आईशर ट्रक के चालक से पूछताछ करते सिलोर धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया जप्तशुदा 16 बैलों को सांवरिया महावीर गौशाला नयागाॅव मंे सुपुदर्गी में दिया गया तथा वाहन को जप्त किया गया तथा उक्त आयशर ट्रक ड्रायवर विनोद पिता किशोरीलाल सैनी जाति माली उम्र 25 वर्ष नि. ग्राम गणेश्वर, नई कोठी की ढाणी थाना नीमच का थाना जिला शिखर राजस्थान व रामेश्वर पिता पंडरीनाथ साबडे मराठा उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम मालखेडा थाना भोकरदन जिला जालना महाराष्ट्र के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। थाना जावद पर अपराध क्रमांक 561/23 धारा 4,9(1),6,6क,6ख,9(2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4(1),6-क, 6-ख,10 म.प्र.कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11घ,च पशु क्रूरता अधिनियम, का पंजीबद्ध किया गया। सराहनीय भूमिका:- उक्त कार्यवाही में पुलिस टीम नयागाॅव का सराहनीय योगदान रहा