नीमच। घटना अनुसार दिनांक 15.06.19 को सूचनाकर्ता मांगूनाथ पिता गोरखनाथ नाथबाबा उम्र 25 साल निवासी कुंदवासा ने थाना कुकड़ेश्वर पर सूचना दी कि उसका बडा भाई कैलाशनाथ उम्र 32 साल दिनांक 14.06.19 की रात्री 08.00 बजे से घर से बिना बताए कहीं चला गया है। सूचना से थाना कुकडेश्वर पर गुम इसान क्र. 19/15.06.19 कायम कर जॉच में लिया गया। गुमशुदा कैलाशनाथ पिता गौरखनाथ उम्र 32 साल निवासी कुंदवासा की लाश डुब क्षेत्र गड्डे मे होने की सूचना मिलने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए थाना कुकडेश्वर पर मर्ग क्र. 14/17.06.19 कायम कर जांच में लिया गया मर्ग जाँच से उक्त घटना रेत की पार्टनरशीप की बात पर विवाद होने से आरोपीगण भेरूलाल द्वारा घटना दिनांक की रात्रि को मृतक कैलाशनाथ के घर पर जाकर उसे अपने साथ अपनी मोटरसायकल पर बैठाकर डूब क्षेत्र स्थित खेत पर ले जाकर योजनाबद्व तरीके से सह अभियुक्त मुकेश को जेसीबी मशीन लेकर घटनास्थल पर बुलाया तथा जेसीबी मशीन से कैलाशनाथ की हत्या कर शव को गड्डे में गाड दिया घटना के संबंध में थाना कुकड़ेश्वर पर अप.क्र 134/19 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी भेरूलाल पिता सत्यनारायण रावत उम्र 60 साल निवासी कुंदवासा एवं उसके साथी मुकेश पिता बंशीलाल प्रजापत उम्र 36 साल निवासी खानखेडी दिनांक 18.06.19 को गिरफ्तार किया गया था। मामला गंभीर संगीन होने से चिन्हित श्रेणी में लिया गया था। प्रकरण सनसनीखेज होने से अधिक से अधिक भौतिक एवं अन्य साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस द्वारा साक्षियों पर नियंत्रण रखते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न कराई गई फलस्वरूप दिनंाक 24.05.2024 को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनासा द्वारा सत्र प्र.क्र. 15/19 में पारित निर्णय अनुसार प्रकरण के आरोपी भेरूलाल पिता सत्यनारायण रावत उम्र 60 साल निवासी कुन्दवासा एवं मुकेश पिता बंशीलाल प्रजापत उम्र 36 साल निवासी खानखेडी उक्त दोनो आरोपियों धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये तथा 201 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा लगातार माॅनिटरिंग करते हुए अभियोजन पक्ष में साक्ष्य कार्यवाही संपन्न करवाई गई थी।