प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मणदास के निर्देशन मे बनवारीलाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ एवं नानालाल सालवी वृत्ताधिकारी वृत्त धरियावद देवगढ थानाधिकारी निर्भयसिह उ0नि की टीम द्वारा आज दिनांक 22.06.2024 को थाना देवगढ़ के प्रकरण संख्या 84/2024 धारा 302,201 भादस मे वाछित अभियुक्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमा पिता कालुलाल मीणा उम्र 22 साल निवासी जाम्बुखेडा थाना देवगढ़ भेरूलाल पिता सुरजमल मीणा उम्र 21 वर्ष निवासी पिपलीखेडा थाना देवगढ, लालुराम पिता रतनलाल मीणा उम्र 19 वर्ष निवासी जाम्बुखेडा थाना देवगढ़ को गिरफ्तार किया गया। घटना का विवरणः- दिनांक 20.06.2024 को थानाधिकारी देवगढ़ को सुचना मिली की जाम्बुखेडा मे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जिस पर थानाधिकारी देवगढ़ व वृताधिकारी धरियावद मय जाप्ता के जाम्बुखेडा पहुँचकर देखा तो एक महिला की लाश पड़ी हुई मिली। महिला के शरीर पर चोट लगी हुई थी तथा आँखे आग से जलाई हुई मिली। महिला की पहचान श्रीमती श्यामा पत्नी प्रेमचन्द मीणा निवासी जाम्बुखेडा हुई। मृतका की लाश को मोर्चरी जिला चिकित्सालय प्रतागपढ़ मे रखवाई गई। जंहा पर प्रार्थी श्री सुरजमल पिता भगा जी मीणा उम्र 45 साल निवासी पिपपीखेडा थाना देवगढ़ ने मोर्चरी पर रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 20.06.2024 को सुबह 7 बजे मेरे लडके के पास फोन आया कि आपकी लडकी श्यामा कुमारी की मृत्यु हो गई है। जिस पर मै व मेरे गांव के काफी लोग जाम्बुखेडा श्यामा के ससुराल पहुँचे तो देखा कि श्यामा की लाश खेत की मेड के पास बरसाती नाला में पड़ी हुई है। जिसके शरीर पर गम्भीर चोटे लगी हुई है। मुझे शंका है कि मेरी पुत्री की हत्या उसके पति प्रेमचन्द पिता कालु मीणा निवासी जाम्बुखेडा ने की है। वगैरा रिपोर्ट पर थाना देवगढ़ पर प्रकरण सख्या 84/2024 धारा 302,201 भादस दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया ।