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कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न शोषण हो तो शिकायत दर्ज करे लैंगिक उत्पीडन निवारण व पीड़ित प्रतिकर स्कीम हेतु जागरूकता शिविर आयोजित

आहोर - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पंचायत बिठुडा व चरली में महिलाओं को कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम व पीड़ित प्रतिकर स्कीम की विधिक जानकारी देकर जागरूक किया गया, इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के पीएलवी रमेश कुमार बेदाना ने बताया कि सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अहसान अहमद के आदेशानुसार महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि अपने कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीडन या शोषण किया जा रहा है तो इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक आंतरिक कमेटी बनी होती हैं कमेटी के समक्ष शिकायत दर्ज करे, विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किसी भी महिला को डरने की आवश्यकता नहीं है आपकी शिकायत की गोपनीयता बनी रहेगी, अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो निडर होकर आगे आना चाहिए,भले ही व अधिकारी ही कियु ना हो डरने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम लागू की गई है जिसमें पीड़ित प्रतिकर मुआवजा निधि एक ऐसी योजना है जिसमें मुआवजे की राशि पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाती है, जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट लगी हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, उन्हें भी मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार हर साल इस योजना के लिए एक विशेष बजट आवंटित करती है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता जोगाराम जोगसन, मेट इंदा, राधा, मानसी, गोदावरी, नरसाराम सहित महिलाएं उपस्थित रहे ।

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