नायगांव। जिला नीमच दण्डाधिकारी महोदय द्वारा भूसा के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत नीमच पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुंदरसिंह कनेश एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद श्री रामतिलक मालवीय जी के मागदर्शन में व थाना प्रभारी जावद श्री नरेन्द्रसिंह ठाकुर के कुशल नेतृत्व में चैकी प्रभारी सुमित मिश्रा की पुलिस टीम ने एक महिन्द्रा पिकअप क्र. आर.जे.-14-जीजी-9202 को गेहूॅ के भूसे से भरा जप्त कर आरोपी को 41 crpc का सूचना पत्र देकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.04.2023 को रात्रि में रोड पेट्रोलिंग के दौरान रेल्वे फाटक नयागाॅव फोरलेन हाईवे पर नीमच तरफ से एक महिन्द्रा पिकअप क्र. आर.जे.-14-जीजी-9202 आती दिखी जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका पिकअप की दोनों साईडो व उपर की तरफ त्रिपाल की बाॅडी के अंदर गेहूॅ का भूसा भरा होना पाया व पिकअप चालक से नाम पता पूछते उसने अपना नाम शेरू पिता सुखलाल जाति बंजारा उम्र 25 साल निवासी लक्ष्मीपुरा गौराजी निम्बाहेडा थाना कपासन जिला चित्तौडगढ राजस्थान का होना बताया व चालक से भूसे के संबंध में पूछताछ करते कोई वैध अनुमति नही होना बताया व मोडी गाॅव के खेतों से भरकर राजस्थान तरफ बैचने ले जाना बताया गया । जिला दण्डाधिकारी नीमच के आदेश क्र. 262/सा.लेख/2023 नीमच दिनांक 06.03.2023 के पालन में जारी आदेश से चारा व भूसा के अवैध परिवहन की रोकथाम का उल्लंघन करते पाया जाने से उक्त पिकअप चालक का कृत्य धारा 188 भादवि के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 140/2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। जप्त मश्रुका:- एक महिन्द्रा पिकअप क्र. आर.जे.-14-जीजी-9202 मय गेहॅू का भूसा नाम आरोपी:- शेरू पिता सुखलाल जाति बंजारा उम्र 25 साल निवासी लक्ष्मीपुरा गौराजी निम्बाहेडा थाना कपासन जिला चित्तौडगढ राज. सराहनीय कार्य:- उक्त कार्य में चैकी नयागाॅव थाना जावद पुलिस की सराहनीय भूमिका रही।