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नीमच पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त 04 आरोपियों के विरूद्व कार्यवाही, केन्द्रीय जेल इन्दौर निरूद्व

नीमच। माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थें इसी तारतम्य में नीमच पुलिस द्वारा चार आरोपियों क्रमशः 1. मुमताज हुसैन पिता अब्दुल हमीद उम्र 41 वर्ष निवासी इमामबाड़ें के पास खारीकुऑ नीमच थाना नीमच केंट 2. हुसैन पिता नाहर खॉ मंसुरी उम्र 35 वर्ष निवासी हर्कियाखाल थाना जीरन 3. रईस मोहम्मद पिता अल्लानुर पिंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी मोया थाना कुकडेंश्वर 4. गोपाल पिता बद्रीलाल उम्र 27 वर्ष निवासी बांगरेड़ खेड़ा थाना जावद जो पिछले कई वर्षों से अवैध गतिविधियों में शामिल थे और इनके द्वारा जिले में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का भंडारण, विक्रय एवं वितरण किया जा रहा था को चिन्हित कर अब तक की सबसे कठोरतम कार्रवाई की गई है। उक्त चारोंं आरोपियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यपार निवारण अधिनियम 1988) के तहत प्रतिवेदन पर चारों आरोपीयों को केंद्रीय जेल इंदौर में 6 माह तक के लिये निवारक निरुद्ध किया गया है। PIT (THE PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1988) के तहत मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के मादक पदार्थो की तस्करी में संलग्न रहने के कारण तथा भविष्य में भी मादक पदार्थो तस्करी की गतिविधियों में सक्रिय रहने की आशंका को दृष्ट्गित रखते हुए आरोपियों के विरूद्व कार्यवाही की जाती है। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 01 वर्ष तक जेल निरूद्व की कार्यवाही की जा सकती है। जिले में एसे सभी आरोपी जो मादक पदार्थ की बिक्री में संलिप्त है उन सभी पर सतत् निगाह रखी जा रही है दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवही की जावेगी।

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