Neemuchhulchal ✍️✍️ (नयागाव रिपोर्टर मुकेश प्रजापत) (चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण) जावद श्रीमान संदीप कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश महोदय, (पॉक्सों एक्ट), जावद द्वारा 16 वर्षीय नाबालिक पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सरफराज उर्फ गुलजार पिता गुलशेर खां, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम हरिपुरा थाना रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 376(3), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड, धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड, धारा 368, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड व धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा सहयोग करने वाले तीन आरोपीगण (1) गुलशेर मोहम्मद पिता शब्बीर खां, उम्र-52 वर्ष, निवासी-ग्राम हरिपुरा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच, (2) सुल्ताना पिता गुलशेर खां, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम हरिपुरा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच व (3) मोसिन खां उर्फ मोहसीन खां पिता शेर खां, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम झलरिया, थाना बडनगर, जिला उज्जैन तीनों को धारा 368, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड व धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 16 वर्षीय पीडिता तहसील जावद क्षैत्र में उसके मामा-मामी के साथ रहती हैं। दिनांक 18 सितम्बर 2019 को आरोपी सरफराज के पिता गुलशेर तथा बहन सुल्ताना दोनों ने पीडिता को शादी के लिए बहला-फुसलाकर मोटरसाईकल से आरोपी सरफराज उर्फ गुलजार के पास ले गये थें। गुलजार पीडिता को अपने साथ बस से रतलाम ले गया जहां उसे आरोपी मौसिन खां मिला उसने दोनों को रतलाम के एक होटल में रूकवाने की व्यवस्था की थी। इसके बाद अगले दिन सरफराज उर्फ गुलजार पीडिता को बस से इंदौर ले गया था, फिर इंदौर से ग्वालियर शादी का बहना करके ले गया था, फिर ग्वालियर में वह एक होटल में एक महिने भर तक रूके थे, जिसके बाद वह उसे अजमेर ले गया था, जहां वे एक होटल में 15 दिन रूके थें। इसी दौरान आरोपी सरफराज उर्फ गुलजार द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किया गया था तथा आरोपी पीडिता को कहता था कि जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब शादी करूंगा। इसके बाद आरोपी सरफराज पीडिता को कोटा ले गया था, जहां वे एक होटल में 15 दिन रूके थे, फिर कोटा से वापिस अजमेर आये तो आरेपी गुलशेर से पता चला कि पुलिस पीडिता को ढूंढ रही हैं। इसके बाद पीडिता तथा आरोपी दोनों रावतभाटा गये जहां पर पुलिस ने पीडिता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर लिया गया था। विवेचना के दौरान सभी आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया, पीडिता का मेडिकल करवाया गया व उसकी उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित की गई तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), जावद में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय, जावद के समक्ष विचारण के दौरान पीडिता, फरियादी व विवेचक सहित सभी वैज्ञानिक एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई। नोट - कृपया पैरवीकर्ता अधिकारी का नाम अवश्य प्रकाशित करें। प्रति, जनसम्पर्क अधिकारी जिला नीमच विषय - उक्त प्रेस नोट को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु। निवेदन है कि उक्त प्रेस नोट को समाज में संदेश देने के लिए सभी आवश्यक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकाशन कराने का कष्ट करे। (रितेश कुमार सोमपुरा) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय, जिला-नीमच (म0प्र0)